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जोधपुर। जोधपुर में हिरण शिकार के मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान की याचिका की सुनवाई जोधपुर सेशन कोर्ट में आज, 20 फरवरी को होगी। सीजेएम के द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के आदेश के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जोधपुर में अपील की थी। इस घटना के दौरान सलमान हथियार रखने के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने बरी कर दिया था।
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में अपील की थी। अब इन दोनों अपीलों पर आज सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। फिल्म 'हम साथ-साथ हैं 'की शूटिग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में 1 अक्टूबर, 1998 की रात सलमान खान पर दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। मामले के अनुसार जिस रात सलमान ने हिरण का शिकार किया, उस समय उनके साथ जिप्सी में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेन्द्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिह भी थे।
इस मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली सह आरोपी थे। कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया था, लेकिन सभी सह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान दो दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे। दो दिन बाद जमानत पर रिहा हो गए। उन्होंने इस सजा के खिलाफ अपील कर दी थी।