साथ ही, ड्यूटी के दौरान मद्यपान किए जाने की भी पुष्टि हुई। जांच 26 सितंबर 2024 को की गई, जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। चंद्रशेखर ठाकुर का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंडागांव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त, चंद्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच की भी सिफारिश की गई है।
मुख्यमंत्री ने दोपहर के भोजन में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों के साथ सैगोड़ा, उड़द दाल बड़ा एवं बंगाला चटनी, मिक्स वेज पकोड़ा, चौलाई भाजी, करेला प्याज आलू बैंगन बड़ी, झूड़गा की सब्जी,रायता, पुड़ी, जीरा राइस, दाल तड़का का भी स्वाद लिया।
पुलिस के मुताबिक 28 फरवरी 2023 को पोषणपल्ली व गोरगुंडा मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की घटना में उक्त दोनों नक्सली शामिल थे। पकड़े गये नक्सलियों के विरुद्ध भोपालपटनम थाना में कार्रवाई के बाद आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार जेल दाखिल कर दिया गया।
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