Saturday, 15 March 2025

11 साल बाद मिला न्याय, राइस मिलर को छह-छह माह की सजा

रायपुर। चेक बाउंस के दो मामले में 11 साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने पीड़ित को राहत दी है। बलौदाबाजार निवासी आरोपित राइस मिलर रमेश केडिया को कोर्ट ने छह-छह महीने की सजा तथा 2.70, 2.70 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालीयन सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2007 में राजा तालाब निवासी बृजमोहन सिंह चावला, रणवीर सिंह चावला से संबंधों के आधार पर सेठ बंशीधर केडिया राइस प्रोसेसिंग प्लांट के संचालक रमेश केडिया ने ढाई-ढाई लाख रुपये उधार लिया था। 8 दिसम्बर 2007 को उधार की रकम चुकाने रमेश ने दो चेक दोनों को थमाए थे, जो बैंक में जमा करने पर खाते में पर्याप्त रकम न होने पर बाउंस हो गए। बृजमोहन व रणवीर ने अपने अधिवक्ता राजेश भावनानी के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा, लेकिन रमेश ने पैसे का भुगतान नहीं किया तब परेशान होकर पीड़ितों ने वर्ष 2008 में कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया। इस दौरान रमेश ने कई आपत्तियां लगाई, जिससे प्रकरण सत्र न्यायालय तक गया और पुनः वापस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती संजूलता देवांगन के समक्ष आया। कोर्ट में दोनों पक्षों के साथ बैंक मैनेजरों का बयान दर्ज करने के बाद जज संजूलता देवांगन ने विभिन्ना न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया कि आरोपी रमेश केडिया को उधार की रकम चेक से प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा जो चेक जारी किया गया वह बैंक में बाउंस हुआ है। पीड़तों द्वारा पेश किए गए साक्ष्‌य से संपूर्ण प्रकरण प्रमाणित होता है। अंतः धारा 138 का दोष रमेश केडिया पर सिद्ध होता है। लिहाजा छह-छह माह की सजा के साथ ही आरोपी को 2.70 लाख, 2.70 लाख रुपये से दंड़ित किया जाता है। जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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