साथ ही, ड्यूटी के दौरान मद्यपान किए जाने की भी पुष्टि हुई। जांच 26 सितंबर 2024 को की गई, जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। चंद्रशेखर ठाकुर का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंडागांव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त, चंद्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच की भी सिफारिश की गई है।
स्कूल में शराब पीकर सोने वाला प्रधान अध्यापक निलंबित
- बस्तर
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publicuwatch24.om-कोंडागांव। जिले के बालेंगापारा स्थित प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक चंद्रशेखर ठाकुर पर शैक्षणिक कामों में लापरवाही और शराब पीकर साेने के आरोपों पर खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर चंद्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विद्यालय में अपने कर्तव्यों के दौरान शराब पीकर सोने और संस्थान के रख-रखाव पर ध्यान नही देने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।