
publicuwatch24.–बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के सुकमा स्थित सरकारी आवास को बदलकर दूसरा बंगला देने के राज्य सरकार के आदेश पर स्थगन दे दिया है। ज्ञात हो कि कोंटा क्षेत्र के विधायक लखमा को एसपी बंगले के पास फॉरेस्ट कॉलोनी में सरकारी आवास आवंटित किया गया था। सरकार बदलने के बाद यह आवास मंत्री केदार कश्यप को देने और लखमा के लिए अन्य आवास देने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।