
धमतरी। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे एक युवक नाबालिग की मांग में सिंदूर भरकर दूसरे शहर ले गया और फिर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब पुलिस में युवक को पकड़ा तो… यह मामला मगरलोड ब्लाक के करेली बड़ी थाना क्षेत्र का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक एक गांव की नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर ग्राम खर्रा निवासी हेमलाल यादव ने उसे रायपुर ले गया और वहां जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं बीते 28 नवंबर 2018 को उसकी इच्छा के विरूद्ध आर्य समाज में ले जाकर उससे शादी भी कर लिया। इधर, नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज दर्ज कर लिया।
पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी हेमलाल यादव के कब्जे से बरामद कर लिया। प्रार्थियां की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376-2 भादंस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय
में हुई।
फैसला एक नजर में : न्यायाधीश छमेश्वर लाल पटेल ने मामले में सभी सबूतों को देखने और गवाहों को ेसुनने के बाद आरोपी हेमलाल यादव पर दोष सिद्ध पाया। इसके बाद उसे आरोपित धाराओं के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5 सौ रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने पैरवी की।