
Publicuwatch24.com-जगदलपुर। जिला व सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिश्ते काे शर्मसार करने वाले मामले जिसमें अपनी भतीजी से अनाचार करने वाले आरोपित चाचा राजू उर्फ मंगल कुंजाम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक रुपये का अर्थ दंड, अर्थ दंड नहीं पटाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।
इस मामले में पीड़िता और उसके पति ग्राम पखनार के एक मृतक कार्यक्रम पर गए हुए थे, वहां से लौटते समय अपने रिश्ते के चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर पर रुके थे। रात में भोजन के बाद जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तब उस समय उसके रिश्ते का चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में घटना की मौखिक शिकायत की। इसके आधार पर थाना कोड़ेनार में छह अगस्त 2024 को मामला पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार कर कार्यवाही उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपित को सजा सुनाई।