publicuwatch24.com, बिलासपुर। हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से बिलासपुर एयरपोर्ट को स्टार्ट करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सोमवार को हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई. तमाम पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है ।
मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में बार की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित हुए. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि क्या स्टेटस है, केंद्र के वकील रमाकांत मिश्र ने बताया कि 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट DGCA को पेश की है, अगर कुछ भी त्रुटि नहीं पाई गई तो 4 हफ्ते में लाइसेंस 3C जारी कर दिए जाएंगा. त्रुटि पाए जाने पर राज्य सरकार को 1 हफ्ते में जानकारी देकर पूर्ण करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने शीघ्र लाइसेंस जारी होने की उम्मीद जताई है ।
मामले में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बार की तरफ से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने संबंधी आदेश जारी करने संबंधित आवेदन पेश किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि पूर्व की तरह जैसे उड़ान 3 में 600 km के लिए कोई कैप नहीं था. इससे एयर कंपनी को सब्सिडी कुछ वर्षों के लिए केंद्र सरकार देती थी, उसे उड़ान 4 में 600 km तक सीमित करने से बिलासपुर में कोई विमानन कंपनी नहीं आएगी, जिससे फिर वही स्थिति पैदा होगी क्योंकि कोलकोता दिल्ली बेंगलोर सभी 600 km से बाहर है. इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से अगले पेशी तक जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी ।